जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के जूनियर फोरमैन पवन कुमार राय की सेवा बहाली का निर्देश दिया है। साथ ही विपक्षी कर्मचारी को बकाया वेतन का आधा भुगतान एक माह के भीतर करने को कहा है। कोर्ट ने परिवहन निगम से याचिका पर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला की खंडपीठ ने मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) यूपीएसआरटीसी व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता अनुभव चंद्रा एवं विपक्षी कर्मचारी के अधिवक्ता रामजी यादव ने बहस की। विपक्षी अधिवक्ता ने विशेष अपील की पोषणीयता पर आपत्ति की और कहा कि अपीलीय आदेश के खिलाफ याचिका पर पारित आदेश को विशेष अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी का कहना था कि प्रकरण यूनियन लिस्ट का है। ऐसे में विशेष अपील पोषणीय है, आपत्ति निराधार है। याची विपक्षी को फ्यूल इंजेक्शन पंपों की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी दी गयी। काम न करने के कारण बसें नहीं चल पायी। इसकी जांच के बाद विपक्षी याची को बर्खास्त कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि एकल पीठ ने तथ्यात्मक निष्कर्षो पर विचार नहीं किया और याची विपक्षी के पक्ष में फैसला दिया।ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए क्लिक करें m.jagran.com परया
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला की खंडपीठ ने मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) यूपीएसआरटीसी व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता अनुभव चंद्रा एवं विपक्षी कर्मचारी के अधिवक्ता रामजी यादव ने बहस की। विपक्षी अधिवक्ता ने विशेष अपील की पोषणीयता पर आपत्ति की और कहा कि अपीलीय आदेश के खिलाफ याचिका पर पारित आदेश को विशेष अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी का कहना था कि प्रकरण यूनियन लिस्ट का है। ऐसे में विशेष अपील पोषणीय है, आपत्ति निराधार है। याची विपक्षी को फ्यूल इंजेक्शन पंपों की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी दी गयी। काम न करने के कारण बसें नहीं चल पायी। इसकी जांच के बाद विपक्षी याची को बर्खास्त कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि एकल पीठ ने तथ्यात्मक निष्कर्षो पर विचार नहीं किया और याची विपक्षी के पक्ष में फैसला दिया।
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